योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए तरह तरह की कार्यवाही शुरू की, मजहबी उन्मादियों ने उत्तर प्रदेश में भी CAA के नाम पर इस्लामिक आतंक मचाया था
योगी सरकार ने मजहबी उन्मादियों पर जुर्माने लगाये इसके अलावा लखनऊ में मजहबी उन्मादियों के पोस्टर भी निकाले, इसके बाद मजहबी उन्मादी भड़कते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट चले गए
हाई कोर्ट के मीलार्ड ने योगी सरकार को आदेश दिया की वो पोस्टर्स को फ़ौरन हटा ले, योगी सरकार हाई कोर्ट के मीलार्ड के सामने नहीं झुकी और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी
पर इलाहबाद हाई कोर्ट के मीलार्ड की तरह सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड ने भो दंगाइयों के पक्ष में फैसला देते हुए योगी सरकार को पोस्टर्स हटाने के लिए कहा और टिपण्णी करी की पोस्टर्स लगाने का कोई कानून नहीं है
अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड के सामने भी झुकने से इंकार कर दिया है और एक नया कानून ही आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पास कर दिया है
प्रशान्त पटेल उमराव
✔
@ippatel
उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 'उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश , 2020' पास कर दिया गया है।
कोर्ट डाल-डाल तो योगी महाराज पात-पात।
योगी राज में दंगाइयों की अब खैर नहीं, हर्जाना भी देना होगा और सार्वजनिक रूप से जलील भी होना पड़ेगा।
15.7K
7:43 PM - Mar 13, 2020
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सरकार ने नया कानून ही बना दिया जो की सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड पूछ रहे थे, अब दंगाइयों के पोस्टर सड़कों पर लगे रहेंगे और मजहबी उन्मादियों को जुर्माना भी भरना ही होगा, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया की यूपी में मजहबी उन्मादियों के लिए कोई स्थान नहीं है
योगी सरकार ने मजहबी उन्मादियों पर जुर्माने लगाये इसके अलावा लखनऊ में मजहबी उन्मादियों के पोस्टर भी निकाले, इसके बाद मजहबी उन्मादी भड़कते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट चले गए
हाई कोर्ट के मीलार्ड ने योगी सरकार को आदेश दिया की वो पोस्टर्स को फ़ौरन हटा ले, योगी सरकार हाई कोर्ट के मीलार्ड के सामने नहीं झुकी और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी
पर इलाहबाद हाई कोर्ट के मीलार्ड की तरह सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड ने भो दंगाइयों के पक्ष में फैसला देते हुए योगी सरकार को पोस्टर्स हटाने के लिए कहा और टिपण्णी करी की पोस्टर्स लगाने का कोई कानून नहीं है
अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड के सामने भी झुकने से इंकार कर दिया है और एक नया कानून ही आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पास कर दिया है
प्रशान्त पटेल उमराव
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उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 'उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश , 2020' पास कर दिया गया है।
कोर्ट डाल-डाल तो योगी महाराज पात-पात।
योगी राज में दंगाइयों की अब खैर नहीं, हर्जाना भी देना होगा और सार्वजनिक रूप से जलील भी होना पड़ेगा।
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सरकार ने नया कानून ही बना दिया जो की सुप्रीम कोर्ट के मीलार्ड पूछ रहे थे, अब दंगाइयों के पोस्टर सड़कों पर लगे रहेंगे और मजहबी उन्मादियों को जुर्माना भी भरना ही होगा, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया की यूपी में मजहबी उन्मादियों के लिए कोई स्थान नहीं है
Jai shree ram
ReplyDeleteWonderful, all courts are in hands of corrupt Congress
ReplyDeleteGood decision
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