जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार लाएगी 'हम दो हमारे दो' की नीति, चल रही है तैयारी

हाल में समाप्त हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर जनसंख्या नीति बनाने की बात कही थी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने पर काम कर रही है. उत्तर प्रदेश में जल्द ही 'हम दो हमारे दो' की नीति लागू हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार की तैयार हो रही प्रस्तावित जनसंख्या नीति से ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने में उन्हीं दंपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके दो या उससे कम बच्चे होंगे. दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है. वहीं सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है.

हाल में समाप्त हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर जनसंख्या नीति बनाने की बात कही थी. उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी बताया था. उन्होंने कहा था कि कुछ राज्य पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरी में आने की अर्हता को आबादी नियंत्रण उपायों से जोड़ रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने असेंबली में दिया था संकेत

मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा था कि प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2015-16 के अनुसार 2.7 है. इसे 2025 तक 2.1  के स्तर तक लाना है. परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने के लिए 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जिलों में 24 अप्रैल 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा था, 'सरकार जितने संसाधन बढ़ा ले लेकिन बढ़ती आबादी के आगे यह सब बौने ही साबित हो रहे हैं. मंत्री ने आश्वासन दिया है. इसे गंभीरता से देखेंगे और विचार करेंगे.'

पहले से ही कई राज्यों में लागू है यह नीति
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित जनसंख्या नीति को सरकारी नौकरियों से भी जोड़ने पर विचार चल रहा है. यह नीति सरकारी नौकरियों में भर्ती से लेकर प्रमोशन के मामलों मे भी लागू रहेगी. इस साल होने वाले पंचायत और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ही नई उप्र की जनसंख्या नीति बन जाने की संभावना है. आपको बता दें कि उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले से ही दो से अधिक बच्चों वाले दंपतियों के पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लागू है.

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